कोर्ट – SAMACHARPACHEESA.COM https://samacharpacheesa.com Tue, 25 Jul 2023 08:34:53 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 महिला आईएएस रानू साहू की कोर्ट में पेशी, आज हो रही ईडी की रिमांड खत्म https://samacharpacheesa.com/?p=7525 Tue, 25 Jul 2023 08:34:52 +0000 https://samacharpacheesa.com/?p=7525 रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोल घोटाला मामले में आज आईएएस रानू साहू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईएएस रानू साहू की तीन दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। एडीजे अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू को पेश किया जाएगा। रिमाण्ड के दौरान ईडी ने डायरी, मोबाइल चैट के अलावा अन्य मामलो में पूछताछ की है। ईडी आगे भी रानू साहू को रिमांड में ले सकती है।
आईएएस रानू साहू की तीन दिन की रिमांड खत्म- आईएएस रानू साहू को ईडी ने गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आईएएस रानू साहू को ईडी के तीन दिन के रिमांड पर भेजा था। जो आज खत्म हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि आईएएस रानू साहू की रिमांड बढ़ाई जा सकती है।
करोड़ों रुपयों के हेरफेर का आरोप-शुक्रवार को ईडी ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में अधिकारियों और नेताओं के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसी दौरान आईएएस रानू साहू के घर भी ईडी ने छापा मारा था। शुक्रवार को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी आवास में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को कई अलग अलग दस्तावेज मिले। जिनके आधार पर ईडी ने आईएएस रानू साहू पर करोड़ों रुपयों के हेरफेर का आरोप लगाया है।
अब तक चार अफसरों सहित कुल 14 की गिरफ्तारी- कोल के अवैध परिवहन मामले में अब तक चार अफसरों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने आईएएस रानू साहू के निवास में छापा मारा था। शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें तीन दिन के लिए ईडी के रिमांड में लिया गया था। रानू साहू छत्तीसगढ़ की दूसरी आइएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है।

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सत्येंद्र जैन पीएमएलए मामले में सह-आरोपी की जमानत याचिका पर ईडी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस https://samacharpacheesa.com/?p=5158 Mon, 12 Dec 2022 07:58:56 +0000 https://samacharpacheesa.com/?p=5158 दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने ईडी से जवाब मांगा और मामले को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के साथ सूचीबद्ध किया, जिस पर 20 दिसंबर, 2022 को सुनवाई होनी है।
कुछ दिन पहले, सत्येंद्र जैन ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत याचिका के साथ उसी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली तारीख 20 दिसंबर, 2022 तय की है। निचली अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था, यह प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में आया है कि आवेदकों / अभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन ने जानबूझकर सह-आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन को अपराध की कार्यवाही को छिपाने और अपराध की कार्यवाही को बेदाग होने का दावा करके सहायता की। आईडीएस, 2016 के तहत अपराध की आय उनकी बेहिसाब आय है और इसलिए, पीएमएलए की धारा 3 में परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं। सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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