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63 साल बाद आएगा नया इनकम टैक्‍स बिल, कैसे होगा पुराने से अलग

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार चालू संसद सत्र में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी. वर्तमान में भारत में इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 लागू है, जिसे 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में लाया गया था. इस कानून के तहत समय-समय पर कई संशोधन किए गए, लेकिन मूल ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. आईएएनएस ने सूत्रों के हवाल से जानकारी दी है कि 6 फरवरी को यह बिल संसद के पटल पर रखा जा सकता है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा इनकम टैक्स कानून जटिल और पुराने ढांचे पर आधारित है, जो बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है. डिजिटल युग में टैक्स फाइलिंग और प्रोसेसिंग के नए तरीकों की जरूरत है. नया बिल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगा और इससे टैक्सपेयर के अनुभव को बेहतर बनाया जाएगा. विधेयक को पहले संसद में पेश किया जाएगा. इसके बाद करदाताओं और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें संशोधन किया जा सकता है.

नया इनकम टैक्‍स अधिनियम लागू होने से 63 साल बाद देश का टैक्स ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा, जिससे न केवल टैक्सपेयर्स को सुविधा होगी बल्कि सरकार के लिए टैक्स प्रशासन भी अधिक प्रभावी और प्रभावशाली होगा. सरकार के सूत्रों की मानें तो यह नया इनकम टैक्स एक्ट 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है. इस तकनीक के दौर में टैक्सपेयर को काफी चीजें खुद करना होता है. ऐसे में लोगों के लिए इस इनकम टैक्स में ऐसा बदलाव होगा जो सामान्य मानवीय को अच्छी तरह से समझ में आ सके. यह सिस्टम इतना सरल बनाने की कोशिश है कि लोगों को इसमें कोई परेशानी न हो. टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इससे टैक्स कानून आसान बनेंगे, कानूनी विवाद कम होंगे और टैक्सपेयर्स लिए पूरा प्रोसेस पहले से आसान हो जाएगा