रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने हड़ताल पर गए कर्मचारी और अधिकारी को 3 दिन के भीतर काम पर लौटने का आदेश जारी किया है। हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटने से उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने संविदा कर्मचारी और अधिकारियों की मांग पर वेतन वृद्धि की घोषणा की है। इसके बावजूद भी कर्मचारी अधिकारी अपने काम पर अनुपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 की कंडिका 15 (1) के अनुसार आवरण नियम 1965 का उल्लंघन है। एस्मा धारा-4 की उपधारा (1) और (2) के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी की भर्ती की जाएगी।
संविदा कर्मचारी और अधिकारी बुधवार को संवाद रैली करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दंडवत प्रणाम कर जन घोषणा पत्र पर किए गए वादे संविदा नियमितीकरण की मांग को पूरा करने की अपील करेंगे। प्रांतीय मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता सूरज सिंह ने कहा कि संविदा कर्मचारी महासंघ इस कार्रवाई का विरोध करती है। इन 23 दिनों में सरकार चाहती तो संविदा कर्मचारियों से संवाद कर सकती थी, कोई और रास्ता निकल सकता था। शासन बिना संवाद किए कार्रवाई कर रहा है। महासंघ इसका विरोध करता है।