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नौकरी बदलने वालों के लिए EPFO ने आसान कर दिए नियम, अब नहीं करना होगा ये काम

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF) खाते को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब कर्मचारियों को अपने पुराने और नए नियोक्ताओं के पास जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी.

15 जनवरी को EPFO द्वारा जारी एक सर्कुलर में बताया गया कि किन परिस्थितियों में PF खाते का ट्रांसफर सीधे किया जा सकता है, बिना नियोक्ताओं के हस्तक्षेप के. यदि सदस्य का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद जारी हुआ है और आधार से लिंक है, तो खाता ट्रांसफर आसानी से हो सकेगा. इसी तरह, अलग-अलग UAN वाले खातों में भी ट्रांसफर संभव है, बशर्ते दोनों UAN आधार से लिंक हों और सभी व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, जन्मतिथि और लिंग) समान हों.

EPFO पोर्टल पर UAN को आधार से कैसे जोड़े?
e-sewa पोर्टल पर लॉगिन करें और UAN का उपयोग करें.
‘Manage’ मेनू से KYC विकल्प चुनें.
आधार विकल्प पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें.
विवरण को सेव करें.
UIDAI के डेटा के आधार पर आधार का सत्यापन होगा.
KYC पूरा होने के बाद आपका आधार PF खाते से लिंक हो जाएगा.

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