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न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती हैं 3 डिडक्शन, लोगों को केवल एक के बारे में मालूम

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भारत सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स को सरल बनाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम पेश की है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) में से 5.27 करोड़ रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के तहत थे, जबकि 2.01 करोड़ रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत दाखिल किए गए. यह दर्शाता है कि लगभग 72% करदाताओं ने नई प्रणाली को अपनाया है.

हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन इसमें कई लोकप्रिय छूट और कटौतियां, जैसे कि मकान किराया भत्ता (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), होम लोन पर ब्याज, धारा 80C आदि को हटा दिया गया है. फिर भी, टैक्सपेयर तीन प्रमुख छूटों का लाभ उठा सकते हैं. आमतौर पर लोगों को एक के बारे में ही जानकारी है, बाकी दो के बारे में वे कम ही जानते हैं.

1. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction)
वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उपलब्ध है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह कटौती ₹50,000 थी, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है. यह बदलाव करदाताओं को कर योग्य आय कम करने में मदद करेगा, जिससे उनकी कर देयता घटेगी.

न्यू टैक्स रिजीम के तहत, नियोक्ता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में किए गए योगदान पर टैक्स छूट उपलब्ध है. यह छूट धारा 80CCD(2) के तहत दी जाती है. हालांकि, कर्मचारी द्वारा स्वयं किए गए योगदान पर कोई छूट नहीं है. नियोक्ता का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% तक हो सकता है, जो टैक्स फ्री होता है.

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स फ्री है. यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत प्रदान की जाती है. सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी ग्रेच्युटी राशि टैक्स फ्री होती है, जबकि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम ₹20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है.

इसके अलावा, स्वैच्छिक रिटायरमेंट योजना (VRS) के तहत मिलने वाली राशि पर भी धारा 10(10C) के तहत टैक्स छूट उपलब्ध है. साथ ही, रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट पर धारा 10(10AA) के तहत छूट का लाभ भी न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है.